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Article 243 P of the Indian Constitution
jp Singh 2025-07-04 13:32:40
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243P

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243P
अनुच्छेद 243P भारतीय संविधान के भाग IX-A(नगरपालिकाएँ) में आता है। यह नगरपालिकाओं से संबंधित परिभाषाएँ(Definitions) प्रदान करता है। यह प्रावधान नगरपालिकाओं के गठन, संरचना, और कार्यों से संबंधित शब्दों को परिभाषित करता है, जो भाग IX-A के तहत शहरी स्थानीय शासन के लिए आधार बनाता है। यह अनुच्छेद 74वें संशोधन(1992) के द्वारा जोड़ा गया, जिसने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
"इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
(क) 'समिति' से अभिप्रेत है अनुच्छेद 243S के अधीन गठित समिति;
(ख) 'जिला' से अभिप्रेत है इस संविधान के अर्थ में जिला;
(ग) 'महानगर क्षेत्र' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र, जो दस लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो, और जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाए;
(घ) 'नगरपालिका' से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था;
(ङ) 'पंचायत' से अभिप्रेत है अनुच्छेद 243 के अधीन गठित पंचायत;
(च) 'जनसंख्या' से अभिप्रेत है नवीनतम जनगणना के आधार पर निश्चित की गई जनसंख्या।"
उद्देश्य: अनुच्छेद 243P भाग IX-A के तहत नगरपालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करता है, ताकि शहरी स्थानीय शासन की संरचना और कार्यों में स्पष्टता हो। यह नगरपालिकाओं, महानगर क्षेत्रों, और संबंधित समितियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसका लक्ष्य शहरी स्वशासन को संवैधानिक आधार देना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और संघीय ढांचे में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संवैधानिक ढांचा: यह प्रावधान 74वें संशोधन(1992) द्वारा जोड़ा गया, जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। यह अनुच्छेद 243(पंचायतों की परिभाषाएँ) से प्रेरित है। भारतीय संदर्भ: 1992 से पहले, शहरी स्थानीय निकायों(नगरपालिकाओं) की संरचना और शक्तियाँ असमान थीं। इस संशोधन ने इन्हें एकरूप और संवैधानिक बनाया। प्रासंगिकता: यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देता है।
अनुच्छेद 243P के प्रमुख तत्व
खंड(क): समिति: समिति से तात्पर्य अनुच्छेद 243S के तहत गठित वार्ड समितियों या अन्य समितियों से है। ये समितियाँ नगरपालिकाओं में विशिष्ट कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण: 2025 में, दिल्ली नगर निगम में वार्ड समितियाँ कार्यरत।
खंड(ख): जिला: जिला का अर्थ संविधान के सामान्य अर्थ में जिला है। यह शहरी और ग्रामीण प्रशासन के लिए क्षेत्रीय सीमा को स्पष्ट करता है।
खंड(ग): महानगर क्षेत्र: महानगर क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाए। यह बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष शासन व्यवस्था को परिभाषित करता है। उदाहरण: 2025 में, मुंबई, दिल्ली, और कोलकाता महानगर क्षेत्र अधिसूचित।
खंड(घ): नगरपालिका: नगरपालिका से तात्पर्य शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, या नगर पंचायत। उदाहरण: चेन्नई नगर निगम एक नगरपालिका है।
खंड(ङ): पंचायत: पंचायत का अर्थ अनुच्छेद 243 के तहत गठित ग्रामीण पंचायत है। यह शहरी और ग्रामीण शासन के बीच अंतर को स्पष्ट करता है।
खंड(च): जनसंख्या: जनसंख्या का अर्थ नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्धारित जनसंख्या है। यह आरक्षण और शासन के लिए जनसंख्या गणना को आधार बनाता है। उदाहरण: 2025 में, 2011 जनगणना(या नवीनतम उपलब्ध) के आधा
चुनौतियाँ और विवाद: महानगर अधिसूचना: कुछ क्षेत्रों में महानगर क्षेत्र की अधिसूचना में देरी। जनगणना डेटा:
संबंधित प्रावधान: अनुच्छेद 243: पंचायतों की परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243Q: नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243S: वार्ड समितियाँ।
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